नई दिल्ली, जनवरी 31 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को फिल्ममेकर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और दो अन्य लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जो धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में हैं। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने टिप्पणी की कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामले में जांच अभी भी जारी है और आरोपी से आगे की पूछताछ जरूरी है। एसपीपी ने कहा कि अगर आवेदकों को इस स्तर पर जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उदयपुर निवासी और इंदिरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक अजय मुर्डिया ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लग...
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