विक्की भालोटिया की दूसरी बार जमानत खारिज
रांची, मई 25 -- रांची, संवाददाता। 750 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया(41) को अदालत से राहत नहीं मिली। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 8 मई 2025 से न्यायिक हिरासत में है। आरोपी जमशेदपुर के राम टेकरी रोड, जुगसलाई वार्ड संख्या-11 निवासी है। अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 21 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दूसरी बार जमानत देने से इनकार किया है। पहली बार 19 जून 2025 को जमानत याचिका खारिज हुई थी। ईडी के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में 135 शेल कंपनियों का नेटवर्क बनाकर फर्जी जीएसटी बिल जारी किए गए। इन फर्जी चालानों के जरिए करीब 750 करोड़ रुप...
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