फिरोजाबाद, अप्रैल 8 -- शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर अधिकारी की स्थाई नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी राय दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार अथॉरिटी का रेगुलर उपाध्यक्ष नियुक्त करने की कोशिश कर सकती है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं कुणाल रवि सिंह द्वारा फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर स्थाई रूप से अधिकारी को तैनात किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता राधेश्याम द्विवेदी ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। वहीं विकास प्राधिकरण की ओर से अभिनव कृष्ण श्रीवास्तव एवं एमसी चतुर्वेदी ने मामले को लेकर पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना अभिमत दिया कि राज्य सरकार अथॉरिटी ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.