नई दिल्ली, मार्च 23 -- पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार के बीच का मेट्रो वाला मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार को सोमवार को सुनवाई के दौरान तीखी फटकार का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विशुद्ध राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया विकास कार्यों को त्योहारों या आगामी चुनावों के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। पीठ ने जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का कर्तव्य ऐसे विकास कार्यों को बाधित करने के बजाय सुगम बनाना है, न कि विकास गतिविधियों पर त्योहारों को प्राथमिकता देना।मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम.पंचोली की पीठ ने कहा क...
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