विकलांग पति को मारने वाली पत्नी को प्रेमी संग उम्रकैद, 6 साल के बेटे ने खोला राज
संवाददाता, अप्रैल 22 -- यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह सजा मात्र 35 कार्य दिवस में सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि 27 अगस्त 2024 को गांव निवासी समीर जब इमरान के घर पर नहीं था तब उसके यहां सुबह करीब दस बजे आ गया था। दोपहर करीब दो बजे इमरान अचानक अपने घर आ गया। इमरान की पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे के ...
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