रांची, अक्टूबर 2 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देवाशीष मोहापात्रा की अदालत ने वाहन फाइनेंस में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोपी योगेश चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केस डायरी और गवाहों के बयानों से आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट होती है और वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा। मामला रातू थाना का है। प्रतीक ऑटोमोबाइल्स की शिकायत पर दर्ज इस केस में वाहन की बिक्री, फाइनेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी और ईएमआई न चुकाने का आरोप है।

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