विकासनगर, मई 15 -- लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मौत मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने हरबर्टपुर के हरिपुर निवासी बलजीत सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। मामला 17 नवंबर 2019 को सहसपुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार आरोपी की कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में 22 वर्षीय शाहरुख की मौत हो गई थी। जबकि एक अन्य व्यक्ति आशु घायल हुआ था। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा दुर्घटना सेना के वाहन से हुई थी। उसकी कार से बाइक बाद में टकराई थी। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...