भदोही, फरवरी 2 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा वाहन दुर्घटना बीमा प्रकरण में परिवादी गणेश प्रसाद गिरी को Rs.37,15,170 का चेक सौंपा गया। उक्त मामला वर्ष 2016 से न्यायालय में विचाराधीन था। आयोग के रीडर स्वतंत्र कुमार ने बताया कि गणेश प्रसाद गिरी, निवासी कोटीगांव, थाना रामपुर, जनपद जौनपुर ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मिर्जापुर एवं भदोही शाखाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनका कहना था कि ट्रक चालक द्वारा चलाया जा रहा था और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय वाहन के सभी वैध कागजात मौजूद थे। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी था, इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा जानबूझकर बीमा क्लेम निरस्त कर दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24-ए के अंतर्गत कालबाधित मानते हुए खारिज...
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