संतकबीरनगर, अप्रैल 18 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा वर्कशॉप, गैराज संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह भी पढ़ें- मोडिफाइड साइलेंसर औरप्रेशर हॉर्न पर सख्ती, लगेगा एक लाख तक जुर्मान...