प्रयागराज, अप्रैल 30 -- ​प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के मामले में केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बाधा डाली गई तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ सकता है। यह भी पढ़ें- फतेहपुर की जगह अब जिले में होगी वाहन फिटनेसकोर्ट का आदेश ​यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने गुलाब सिंह व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि उनके वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की आवश्यकता है। जब उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से संपर्क किया तो अधिकारी ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय नहीं किया गया ...