सहारनपुर, अप्रैल 2 -- परिवहन विभाग (आरटीओ) ने वाहन सुरक्षा और निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए, अब एक अप्रैल से वाहनों के फिटनेस और पंजीकरण के लिए जीपीएस यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर वाहन में जीपीएस नहीं लगा है तो फिटनेस और पंजीकरण नहीं होगा। इस नए नियम के तहत, जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उसी कंपनी के अधिकृत शोरूम के द्वारा जीपीएस डिवाइस लगवाया जाएगा, ताकि वाहनों की लोकेशन पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। एआरटीओ प्रशासन मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों (दुपहिया, ई-रिक्शा, तिपहिया और कोई परिवहन यान जिसके लिए परिमट अपेक्षित नही होता है, को छोड़कर), नेशनल परमिट से आच्छादित वाहनों तथा हैजर्डस गुड्स के परिवहन में संचालित वाहनों में एआईएस 140 मानक के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस क...