पीलीभीत, मार्च 19 -- पीलीभीत। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पांच बार से अधिक चालान होने पर वाहन चालकों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर शासन से आदेश जारी हो गया है। वाहन चालकों के चालन पर नजर रखी जा रही है।

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