देवरिया, मार्च 9 -- देवरिया, निज संवाददाता। जनपद के पेट्रोल पंपों से वाहनों के अलावा किसी अन्य में पेट्रोल देने पर कार्रवाई की जायेगी। किसी भी दशा में डिब्बे, बोतल आदि में पेट्रोल नहीं देने का सख्त निर्देश दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंसिंग शर्तों और मार्केटिंग गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होगी। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, वितरकों को किसी भी दशा में डिब्बे, कंटेनर, बोतल अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति न करने का निर्देश जारी किया गया है। ईंधन की आपूर्ति हर हाल में केवल दो पहिया, चार पहिया अथवा अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। इसके लिए पूर्व में भी निर्देश जारी किया जा चुका हैं। इस लिए सभी पम्प संचालक नि...
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