धनबाद, जुलाई 21 -- रविकांत झा ताउम्र कैद की सजा काट रहे वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई पर सुप्रीम मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें फहीम खान को रिहा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया था। उच्च न्यायालय के इसी फैसले के विरुद्ध सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस महादेवन ने राज्य सरकार के वकील जयंत मोहन और फहीम खान के सीनियर वकील अजीत कुमार सिन्हा की दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। सात नवंबर 2025 को फहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने सरकार को ...