बरेली, मार्च 18 -- बरेली, विधि संवाददाता। एक कंपनी की वाशिंग मशीन खराब निकलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने कंपनी को उपभोक्ता के घर मैकेनिक भेजकर वाशिंग मशीन रिपेयर कराने, 15 हजार क्षतिपूर्ति देने और 10 हजार रुपये खर्चा मुकदमा देने का आदेश दिया है। कांकरटोला निवासी डॉ .कार्तिकेय वर्मा ने अपने अधिवक्ता विवेक पांडेय के द्वारा एक कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। आरोप था कि 26 नवंबर 2020 को एक कंपनी की टॉप मॉडल की वाशिंग मशीन 22 हजार 400 रुपये में खरीदी थी। मशीन की तीन वर्ष की गारंटी थी। तीन सितंबर 2023 को कपड़े ठीक से ना धुलने पर कस्टमर केयर में शिकायत करने पर वाशिंग मशीन का पीसीवी बदला गया, लेकिन मशीन ने फिर भी कपड़े सही से नहीं धोये। दोबारा शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

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