विधि संवाददाता, मार्च 25 -- Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी/पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन यह वसूली केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही होगी, जो वारिसों को प्राप्त हुई। आगरा के राजकुमार वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने यह फैसला दिया है। आगरा के रहने वाले राकेश कुमार वर्मा ने वर्ष 2020 में कृषि भूमि खरीदी थी। बाद में स्टाम्प एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लगभग 16.55 लाख की स्टाम्प ड्यूटी कमी व जुर्माना लगाया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने अपील की, लेकिन अपील लंबित रहने के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके बेटे राज कुमार वर्मा और दीपक सोनी को केस में कानूनी वारिस के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2025 में ...
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