मुजफ्फरपुर, मार्च 30 -- Bihar Road Safety: बिहार में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में और सख्ती की तैयारी है। आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों में छोटी सी चूक पर भी ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित हो सकता है। यानी तीन महीने तक संबंधित चालक वाहन नहीं चला सकेगा। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन, अगले वितीय वर्ष से वायु प्रदूषण पर जुर्माने के साथ ड्राविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबन का नियम देशभर में लागू हो सकेगा, क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। प्रावधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाने की तैयारी है। जन विश...