नई दिल्ली, जनवरी 6 -- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रित करने के आदेश के बावजूद समुचित कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीएक्यूएम प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रति गंभीर नहीं है और अपने कर्तव्यों के पालन में विफल रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब एनसीआर में प्रदूषण की निगरानी के लिए गठित निकाय सीएक्यूएम ने दिल्ली की सीमाओं पर यातायात जाम कम करने के लिए टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे पर दो माह का समय देने की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीएक्यूएम को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और लगातार बढ़ते ...