नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे द्वारा मुख्यमंत्री के बंगले और शहर के पुलिस आयुक्तालय तक जाने के लिए महंगी कारों के इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि जब भी पुलिस की वर्दी पहने किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसकी ईमानदारी, उसके आचरण और अन्य कई पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। एनआईए की ओर से गुरुवार को पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह गवाहों के बयान पढ़ रहे थे, जिनमें बताया गया था कि वाजे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें चलाते थे। इस पर अदालत ने सवाल किया कि सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर रहते हुए वाजे लग्जरी कारें कैसे चला पाते थे। इसके अलावा अदालत ने वाजे के तीन महीने से अधिक समय तक...