रायबरेली, अप्रैल 8 -- रायबरेली। सदर तहसील क्षेत्र में वन विभाग वन क्षेत्र को संरक्षित करने जा रहा है। संबंधित वन क्षेत्र की सूचना तहसील में चस्पा कर दी गई है। वन बन्दोबस्त अधिकारी अहमद फरीद खान ने बताया है कि वन अधिनियम के तहत सदर क्षेत्र की भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय वन अधिनियम के तहत भूमि के आरक्षित वन बन जाने से वन विभाग की अनुमति बिना इस क्षेत्र में कई कार्य प्रतिबन्धित होंगे। जिसमें इस क्षेत्र में प्रवेश करना,भूमि पर अधिकार,आग लगाना,जलाना,पशुओं को उन पर छोड़ना या चराना,वृक्ष काटना, पत्थर खोदना, चूना या कोयला जलाना आदि। इसके साथ ही इसे खेती योग्य बनाना और वन्य जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना इसमें शामिल है। कोई भी यदि इन जमीनों पर अपना अधिकार समझता है तो वह वन बन्दोबस्त अधिकार...