वन भूमि फर्जीवाड़ा मामले में डिस्चार्ज याचिका खारिज
रांची, मई 23 -- रांची, संवाददाता। बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित कथित 95.65 एकड़ वन भूमि फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को बड़ा झटका लगा है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। मामला सीआईडी थाना कांड संख्या 04/2025 से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों ने अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी वन भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम कराया और बाद में बेच दिया। अदालत ने कहा कि केस डायरी, गवाहों के बयान, जब्ती सूची और राजस्व अभिलेखों से आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला केवल सिविल विवाद नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश का भी प्रतीत होता है।
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