रांची, अप्रैल 28 -- रांची, संवाददाता। हजारीबाग वन भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार किया है। जस्टिस एआर चौधरी की अदालत ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया। इस मामले में हजारीबाग एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने प्राथमिकी दर्ज की है। विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने सह-आरोपी विनय कुमार सिंह को सरकारी जमीन के अवैध अधिग्रहण में सहयोग किया। यह भी पढ़ें- जेटीडीसीएल घोटाले में के आरोपी को बेल नहीं आरोप के अनुसार, विनय कुमार सिंह ने हजारीबाग में 28 डिसमिल गैरमजरुआ खास, जंगल-झाड़ श्रेणी की सरकारी जमीन की खरीद की और अधिकारिय...