वन्यजीवों से फसल, मकान या जानमाल की क्षति पर मिलेगा मुआवजा
छपरा, अगस्त 11 -- घोड़परास-जंगली सूअर के नियंत्रण के लिए मुखिया को अधिकार पेज पांच की लीड छपरा,एक संवाददाता। वन्यजीवों के कारण फसल, पशुधन, मकान और मानव जीवन को होने वाली क्षति के मामलों में बिहार सरकार की ओर से निर्धारित दर पर सहायता राशि दी जाएगी।
वन्यजीवों से होने वाली क्षति सारण वन प्रमंडल की ओर से जारी जागरूकता संबंधी सूचना में लोगों से वन्यजीवों से होने वाली क्षति की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता का दावा करने की अपील की गई है। विभागीय प्रावधान के अनुसार बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल के हमले से मनुष्य की मृत्यु या स्थायी अक्षमता पर 10 लाख रुपये का प्रावधान है।
मुखिया के अधिकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना के तहत गैर-वन...
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