आगरा, मार्च 11 -- लोहामंडी के खाती पाड़ा स्थित वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने का मामला सामने आया है। मामले में उत्तर प्रदेश सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निरीक्षक दिलशाद खां की ओर से थाना लोहामंडी में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली दिलशाद खां के अनुसार वक्फ संख्या 490 आगरा से संबंधित संपत्ति खाती पाड़ा को कथित रूप से अवैध तरीके से बेच दिया गया। आरोप है कि रजिया बेगम ने यह संपत्ति नईमउद्दीन कुरैशी को विक्रय कर दी है। जबकि वक्फ संपत्ति का इस प्रकार क्रय-विक्रय कानूनन प्रतिबंधित है। मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश पर पहले ही वक्फ अधिनियम के तहत कलेक्टर आगरा को संपत्ति की वसूली के लिए पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी अवैध खरी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.