वकील होना ऐसी हरकतों का लाइसेंस नहीं; महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार
नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि उसने महिला के पति और बेटे के साथ मारपीट की और बेटे के कपड़े भी फाड़े। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने वकील की अग्रम जमानत याचिका खारिद करते हुए कहा, ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देना समाज में एक गलत संदेश देगा कि एक वकील होना, इस तरह की हरकतों को करने का लाइसेंस हो सकता है। घटना इस साल जनवरी की है। महिला के घर के बेसमेंट में चल रहे जिम को लेकर विवाद हो गया था। महिला ने बताया कि वकील विकास यादव और अन्य आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की। उनका आरोप लगाया कि उनके पति के साथ भी मारपीट की, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया। उनके बेटे को भी पीटा गया, उसके कपड़े उतार दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद ...
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