नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को राजधानी में एक वकील पर कथित हमले के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वकील पंकज शर्मा की जान और आजादी को कोई खतरा न हो। पीठ ने कहा कि जांच और पीड़ित की दूसरी शिकायत की स्थिति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पद से नीचे के अधिकारी द्वारा दाखिल की जानी चाहिए। मामले का जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सदस्य शर्मा के साथ 11 जुलाई को उनके घर पर हमलावरों ने मारपीट की थी और उनके सिर पर आठ टांके आए थे। सिंह ने कहा कि शर्मा ने घर में घुसने और चोट पहुंचाने के मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, ल...