सुल्तानपुर, अगस्त 3 -- सुलतानपुर, संवाददाता। मुकदमा दर्ज होने या दोषसिद्धि पर प्रदेश के वकीलों पर दण्डात्मक कार्रवाई के उच्च न्यायालय के आदेश पर बार एसोसिएशन ने उन्हें पांच दिन में व्यावसायिक विवरण के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों के आपराधिक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में लिप्त वकीलों की प्रैक्टिस स्थगित करने, उनके मुकदमे दूसरे जिलों में 100 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने और फर्जी डिग्रीधारकों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश बीती 18 जुलाई को दिया था। जिसके बाद 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल ने प्रदेश के बार एसोसिएशनों को 15 दिन में हलफनामा देकर व्यावसायिक के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जिस पर बार अध्यक्ष राघवेन...