वकीलों के विरोध के बाद दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए नियम पर रोक, 24 सितंबर का मार्च भी स्थगित
नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- नई दिल्ली, निखिल पाठक दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था को लेकर वकीलों के विरोध के बीच दिल्ली सरकार ने फिलहाल बदलावों को लागू करने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और परिवहन मंत्री के साथ सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की एक विस्तृत बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सरकार ने भरोसा दिया है कि वकीलों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों पर गहराई से विचार-विमर्श करने और किसी ठोस समाधान पर पहुंचने तक 14 सितंबर के अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम में किए गए बदलावों को लेकर वकीलों की आपत्तियों की जांच करने के लिए परिवहन विभाग को कहा गया है। सरकार द्वारा इस फैसले के बाद नई दिल्ली बार ए...
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