लखनऊ, अप्रैल 7 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान कहा है कि वह राजस्व न्यायालयों के वकीलों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रणाली बनाने पर विचार करेगी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 20 मई की तिथि नियत की है।यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि सुनवायी के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि तहसील में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से होने लगा है तथा वकीलों की शिकायत का जिलाधिकारी ने संज्ञान भी ले लिया है।

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