रायबरेली, मार्च 27 -- रायबरेली संवाददाता। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले में दोषी पाए जाने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने आरोपित युवक को एक वर्ष का कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसके सिंह यादव का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर जून 2025 में ऊंचाहार से लक्ष्मणपुर स्टेशन के बीच पत्थरबाजी की गई थी। सीसीटीवी कैमरे के रिकार्ड और मोबाइल लोकेशन के अनुसार आरोपित ऊंचाहार के पूरे बग्घा निवासी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर आरोपित बाहर चल रहा था। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सचिन कुमार को दोषी पाया है। उसे एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.