बिजनौर, जून 4 -- बिजनौर। एससी एसटी एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने वंचित वर्ग की युवती को प्रेम जाल में फंसाने और मुस्लिम धर्म अपना कर शादी करने का दबाव बनाने के मामले में आरोपित शादाब की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार एक युवती ने थाना चांदपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी शादाब निवासी गांव कमालपुर थाना चांदपुर ने स्वयं का नाम अंकुश बताया और उसे प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। आरोपी ने उसे बाद में स्वयं को मुस्लिम बताया और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाकर शादी करने की बात कही। आरोपी ने पीड़िता को मुस्लिम धर्म ना अपनाने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। इस मामले में थाना चांदपुर पर द...