इटावा औरैया, अगस्त 24 -- इटावा। लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले को तीन साल की सजा सुनाई गई है। घटना आठ साल पहले हुई थी। लवेदी थाने में एक व्यक्ति ने विधिपुरा के रहने वाले कृष्ण गोपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी बेटी को कृष्ण गोपाल बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कृष्ण गोपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक ने उसको तीन साल की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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