लोडेड कट्टा लेकर घूमने वाले को मिली कारावास की सजा
हाजीपुर, अगस्त 19 -- अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम राजीव पाण्डेय ने बुधवार को लोडेड कट्टा के साथ पकड़े एक युवक को 3 वर्ष 2 माह 19 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी नौरंगाबाद निवासी कुणाल कुमार को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा दी गई है। यह मामला 1 मार्च 2022 का है।
मामला पुलिस के अनुसार, हाजीपुर-महुआ मार्ग पर मलमला नहर पुल के पास पुलिस ने कुणाल कुमार को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से लोडेड देशी कट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 9 अप्रैल 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने 4 अगस्त 2022 को मामले में संज्ञ...
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