मधुबनी, मार्च 12 -- मधुबनी। लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया जुर्माना अब राष्ट्रीय लोक अदालत में जमा कर अपना मामला लोग समाप्त करा सकते हैं। चालान जमा कराने के लिए डीटीओ या ट्रैफिक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान माफी का तत्काल कोई प्रावधान नहीं है। आगामी 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार इसका प्रयोग होगा। इसे सफल बनाने के लिए गुरुवार को जिला कोर्ट स्थित विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में पुलिस अफसरों एवं न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीएलएसए के सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप चैतन्य, न्यायिक दंडाधिकारी दिवानंद झा, डीटीओ रामबाबू, सदर एसडीपीओ वन अमि...
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