लोक अदालत में निपटेंगे ट्रैफिक चालान के मामले
दरभंगा, जुलाई 19 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। पटना उच्च न्यायालय द्वारा गत 23 जून को पारित निर्णय के आलोक में ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहयोग्य मामलों का निपटारा अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय स्थित स्थाई लोक अदालत की ओर से किया जाएगा। यातायात चालान मामलों को शीध्र निपटाने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस और वाहन हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसे लेकर शनिवार को मध्यस्थता भवन में स्थाई लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी की अध्यक्षता और प्राधिकार सचिव आरती कुमारी के संचालन में बैठक की गई। बैठक में मौजूद ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, एडीटीओ रवि आर्या और एमवीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी के साथ पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में इसके त्वरित कार्यान्वयन और कार्य निष्पादन के बि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.