गुड़गांव, मई 29 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 30 मई को गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में चेक बाउंस मामलों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम की सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे शनिवार को आयोजित विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं। इस विशेष लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा। पक्षकार अपने विवादों का शीघ्र, सरल, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में समाधान प्राप्त कर सकें।

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