रांची, नवम्बर 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने को कहा है कि लोकायुक्त का पद कितने दिनों से खाली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करेगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गयी है। इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.