नई दिल्ली, अप्रैल 18 -- संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में लाया गया 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया है। हैरानी की बात यह रही कि विधेयक को विपक्ष के मुकाबले ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी यह तकनीकी और संवैधानिक कारणों से पारित नहीं हो सका। ऐसा इसलिए क्योंकि संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए दो मुख्य नियम हैं। सदन के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत 50% से अधिक। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। मतदान के दौरान 528 सदस्य उपस्थित थे। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। बिल ने साधारण बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन दो-तिहाई बहुमत के लिए उसे 352 वोटों की जरूरत थी। महज 54 वोटों की कमी के कारण ऐतिहासिक माना जाने व...