कौशाम्बी, अप्रैल 13 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी के तत्वावधान में सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जानकीपुर चायल में यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम, शोषण के विरु अधिकार, लैंगिक समानता, नशा मुक्त भारत एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने महिलाओं के अधिकार पर बात करते हुए कहा कि महिला अधिकार वह मानवाधिकार हैं जिसमें हिंसा और भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार, उच्चतम स्तर की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आनंद लेने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, पीछा किये जाने के विरुद्ध अधिकार, अभद्र चित्रण...