नई दिल्ली, मई 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मई) को चुनाव विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा उम्मीदवार को न सिर्फ झटका दिया बल्कि तल्ख टिप्पणी भी की कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए उसकी विधायकी बहाल रखने का आदेश दिया। यह मामला कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता TD राजगोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह अभी के लिए कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट से विधायक (MLA) बने रहेंगे, भले ही हाल ही में वोटों की दोबारा गिनती होने पर BJP उम्मीदवार DN जीवराज को विजेता घोषित किया गया हो। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ कुछ तल्ख टिप्पणि...