रांची, अगस्त 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सरकार की झारखंड लॉ अफसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही महाधिवक्ता रोहित राय से कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लॉ अफसरों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। अदालत के इस निर्देश पर महाधिवक्ता रोहित राय ने सहमति जताई। अब मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी। अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड लॉ अफसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती दी है। यह भी पढ़ें- JSSC , JPSC : झारखंड CGL समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 6 स्थगित और 17 की जांच CID को, देखें पूरी लिस्ट प्रार्थी का कहना है कि नई ...