फतेहपुर, मई 25 -- फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हाइवे पर ट्रक लूट और मुठभेड़ के तीन मुकदमों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों मुकदमों में दोष सिद्ध कानपुर के लुटेरों को 14 साल की सजा और 45 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने की दशा पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। घटना के बाद से बदमाश जिला कारागार में बंद है। यह भी पढ़ें- 12 साल पूर्व साथ पकड़े थे दोनों लुटेरे, पुलिस को देखते ही गोली दागता था रजाट्रक चालक को बंधक बना लूटा था ट्रक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि जौहरपुर थाना तिंदवारी जिला बांदा निवासी बुद्धराज ट्रक चालक हैं। 10 सितंबर 2010 की रात वह पैलानी से मौरंग लेकर रानीगंज प्रतापगढ़ जा रहे थे। तभी हुसैनगंज थाने के...