लूट मामले में सरगना की जमानत याचिका खारिज
फरीदाबाद, मार्च 14 -- फरीदाबाद। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रक लूटने वाले गिरोह के सरगना सलीम उर्फ सल्ली की जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने यह जमानत याचिका लूट की साजिश रचने के आरोप में दर्ज मुकदमे में रद्द की गई है। जनवरी में आरोपी के वकील ने जिला अदालत में याचिका लगाई थी। यहां से जमानत याचिका खारिजहोने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को दलील दी थी कि उसके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके मुवक्किल के साथ मामले में अन्य दोनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। दूसरी ओर, पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी ट्रक जैसे भारी वाहनों को लूटने का गिरोह चलाता रहा है। उस पर लूट, चोरी व डकैती के करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। जमानत मिलती है तो वह फिर से वारदात करेगा।इस पर हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका ख...
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