कन्नौज, अगस्त 5 -- छिबरामऊ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1999 में घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कन्नौज की अदालत ने बुधवार को सुनाया। पुलिस के अनुसार, नगर के मोहल्ला राधानगर निवासी अर्चना सिंह पत्नी राकेश कुमार ने वर्ष 1999 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि आरोपी उनके घर में घुस आया और तमंचा लगाकर सोने की जंजीर तथा 8 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया। इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 621/1999 धारा 392 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस महानिदेशक के निर...