अमरोहा, मार्च 15 -- लूट के 11 साल पुराने मामले में शनिवार को अदालत ने मेरठ के बदमाश को पांच साल तीन महीने 12 दिन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सैतली निवासी किसान गुफरान से 14 अप्रैल 2015 में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। हथियारों के बल पर 80 हजार रुपये लूट लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर डिडौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। सुराग मिलने पर पुलिस ने मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई नकदी भी बरामद की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अर्जुन को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था, हालांकि बाद में वह जमानत पर छूट गया था। मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही थी। शुक्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.