आगरा, अगस्त 26 -- घर में लूट के दौरान महिला को दरांती मार घायल कर हत्या प्रयास के मामले में कुलदीप निवासी ग्राम मऊ जैतपुर को दोषी पाया है। अपर जिला जज 11 राजमंगल सिंह यादव ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष कुमार भाटी ने वादी, चुटैल, विवेचक व डॉक्टर समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी राम निवास निवासी ग्राम जैतपुर कलां ने थाना जैतपुर पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि घटना से दो दिन पूर्व उसने अपनी भैंस बेची थी। जिसकी रकम घर में रखी होने की जानकारी आरोपी कुलदीप को थी। 11 अक्तूबर 2013 को उसकी अनुपस्थिति में आरोपी लूट के इरादे से घर में घुस आया। वादी की बुजुर्ग मां रामवती के विरोध पर आरोपी ने दरांती से उसकी मां के गले पर प्रहार कर भैंस बेचने से मिले 30 हजार रु...