लूट के मामले मे दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास
फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 11 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने लूट के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। वादी शैलेंद्र कुमार दुबे ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि बहनोई प्रमोद दुबे के साथ फतेहगढ़ के कसरट्टा में रहता है। उसके बहनोई जनपद एटा के नयागांव थाना अंतर्गत अगतिया सराय के रहने वाले हैं। 5 अक्तूबर 2001 को वह बहनोई के साथ बाइक से इटावा गये थे। शाम करीब 5 बजे इटावा से वापस होकर लौट रहे थे। कन्हैया मुरहास के आगे कछियन नगला मोड़ के सामने पहुंचे तभी एक व्यक्ति ने लाठी चलायी जिससे दोनों लोग बच गये। यह भी पढ़ें- लूटकांड का अभियुक्त गिरफ्तार कुछ कदम की दूरी पर बाइक लड़खड़ा गयी। बहनोई मोटरसाइकिल चला रहे थे ज...
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