संतकबीरनगर, मई 6 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। धनघटा थाने के एक लूट के मामले में एएसजे प्रथम की कोर्ट ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।मामले में वादी मुकदमा चन्द्रशेखर पुत्र विद्याप्रसाद दूबे निवासी पाण्डेय पूरा बलुआ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर ने थाना धनघटा पर अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र हरिनरायन निवासी मीरपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 20 हजार रुपए की लूट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। अभियोग पंजीकृत कर एसओ ब्रजेश सिंह यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस ऐक्ट के दोषी पर लगाया अर्थदंड मामले का विचारण करने के बाद न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ज...