फरीदाबाद, मई 7 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइक सवार के साथ हुई लूट के मामले में तीनों आरोपी बरी हो गए हैं।

आरोपियों की पहचान आरोपियाें के बरी होने के पीछे पीड़ित द्वारा अदालत में आरोपियों की पहचान न करने और आरोपियों की निशानदेहीपर कार बरामदगी करना साबित न होना अहम रहा। बाइक सवार तीन बदमाशों ने सूरजकुंड रोड पर 16 दिसंबर 2020 को पिस्तौल के दम पर कार, नगदी, मोबाइल और एटीएम कार्ड लूट लिया था।

पुलिस की कार्रवाई इस दौरान आरोपी उनसे उनकी कार भी लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में बलराम उर्फ हाबू, सुनील कौशिक उर्फ अनिल और तजेंद्र उर्फ तेजू नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों की की निशानदेही पर कार तो बरामद कर ली थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि यह कार किसी अन्य मामले में ...