लूट के मामले में तीन माह में कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार को सजा
इटावा औरैया, जुलाई 4 -- इटावा। तीन माह पूर्व हुए लूट हत्या के प्रयास व बलवा के मामले में कोर्ट ने पंजाब के तीन दोषियों को छह छह साल की सजा सुनाई है। घटना जसवंतनगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि मलाजनी स्थित फौजी ढाबा के संचालक राजीव कुमार ने थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह 10 मार्च 2026 को रात नौ बजे अपने ढाबा पर बैठे थे तभी चार पगड़ी बांधे लोग आए व उनके कमर में तलवार भी लटकी थी। उक्त लोगों ने खाना पैक करने के लिए कहा। उसके कर्मचारियों ने खाना पैक कर उन्हें दे दिया। खाना लेकर वह चलने लगे तो कर्मचारियों ने पैसों की मांग की। इस पर उन लोगों ने तलवार व फरसा निकलाकर जान से मारने की नियत से कर्मचारियों व उनके साथ मारपीट करने लगे। बाद में उक्त लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी की तोड़ दिया और...
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